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हिमाचल प्रदेश
Himachal: राज्य में 400 नए ई-रिक्शा यात्री परमिट जारी किए जाएंगे
Ratna Netam
6 Dec 2025 4:14 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सरकार ने सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (RTAs) को राज्य के अलग-अलग सबडिवीजनों में 400 ई-रिक्शा के लिए परमिट देने का अधिकार दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत जारी एक नए नोटिफिकेशन में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को कांगड़ा में पालमपुर और धर्मशाला, चंबा (सदर) और भटियात, किन्नौर में कल्पा (रेकोंग पेओ) और सांगला और सिरमौर जिले में नाहन और राजगढ़ सहित विभिन्न सबडिवीजनों में ई-रिक्शा पैसेंजर परमिट देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, मंडी जिले के जोगिंदरनगर, पधर, सरकाघाट और धर्मपुर; कुल्लू जिले के कुल्लू, भुंतर, बंजार, मनाली, पटलीकुहल और नगर; शिमला जिले के ठियोग और रोहड़ू; सोलन जिले के कंडाघाट, अर्की, नालागढ़ और बद्दी और ऊना जिले के हरोली और ऊना और अन्य क्षेत्रों में भी कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल ई-रिक्शा को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य के बाकी सबडिवीजनों में, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध पहले से वैध परमिट के तहत चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि हर रजिस्टर्ड और अधिकृत ई-रिक्शा को सबडिवीजन मुख्यालय में केवल 20 किलोमीटर के दायरे में ही चलाने की अनुमति होगी। एक बार जब किसी ई-रिक्शा का किसी खास सबडिवीजन में रजिस्ट्रेशन या ऑथराइजेशन हो जाता है, तो उसका ऑपरेशनल मुख्यालय स्थायी रहेगा और किसी भी हालत में बदला या शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, वाहन को अलॉटेड सबडिवीजन की न्यायिक सीमाओं के अंदर ही चलाना होगा और अनुमत क्षेत्र से बाहर किसी भी तरह का संचालन नोटिफिकेशन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
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