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Himachal हिमाचल मानसून के मौसम को देखते हुए, SDM संजीव ठाकुर ने जयसिंहपुर सब-डिविजन में ब्यास नदी और दूसरी छोटी नदियों के किनारे चल रही सभी क्रशर यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे बारिश शुरू होने से पहले सुरक्षा के ज़रूरी इंतज़ाम करें और अपनी मशीनरी और मज़दूरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेम राज बैरवा ने पहले भी ऐसे ही निर्देश जारी किए थे। SDM ने क्रशर ऑपरेटरों को चेतावनी दी कि मानसून के दौरान नदियों और मौसमी नालों में पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे जान-माल को गंभीर खतरा हो सकता है।
प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि इन निर्देशों का पालन करने में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए क्रशर मालिक ही पूरी तरह ज़िम्मेदार होंगे। SDM संजीव ठाकुर ने कहा कि अगर मानसून के दौरान तय सुरक्षा उपायों का पालन न करने की वजह से कोई अनहोनी या दुर्घटना होती है, तो संबंधित क्रशर यूनिट और उसके मालिक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ 'डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट' (आपदा प्रबंधन अधिनियम) के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई में सुरक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन करके चल रही क्रशर यूनिट्स को सील करना भी शामिल हो सकता है। इस कदम का मकसद मानसून के मौसम में जान-माल के नुकसान को रोकना है, क्योंकि उन नदी-किनारों और नालों के पास, जहाँ कई क्रशर यूनिट्स स्थित हैं, अचानक बाढ़ (फ़्लैश फ़्लड) आना और पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ना आम बात है।





