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हिमाचल: DIG संजीव कुमार गांधी पर 1.80 लाख डैमेज चार्ज आदेश

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें आरक्षित सरकारी आवास खाली न करने पर दंडात्मक किराया (डैमेज चार्ज) जमा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने डीआईजी टीटीआर संजीव कुमार गांधी को 1.80 लाख रुपये से अधिक की राशि तत्काल जमा करने का आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही पुलिस विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई तो यह रकम उनके वेतन से वसूल की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित सरकारी आवास को तुरंत खाली किया जाए।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार Sanjeev Kumar Gandhi वर्तमान में उस सरकारी आवास में रह रहे हैं, जो पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिमला के लिए आरक्षित है। नियमों के अनुसार यह आवास केवल संबंधित पद पर तैनात अधिकारी के लिए निर्धारित होता है।
नोटिस में कहा गया है कि आवास का निर्धारित अवधि से अधिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है और इसी कारण डैमेज चार्ज लगाया गया है। विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक अनियमितता मानते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कही है।
पुलिस विभाग के अनुसार, सरकारी आवासों का आवंटन पद और कार्यभार के आधार पर किया जाता है, और किसी भी स्थिति में आरक्षित आवास का अनधिकृत उपयोग स्वीकार्य नहीं है। इसी कारण संबंधित अधिकारी को पहले भी आवास खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर यह सख्त कदम उठाया गया है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से विभाग में नियमों के पालन को लेकर सख्ती का संदेश जाएगा।
इस मामले ने पुलिस विभाग के भीतर प्रशासनिक नियमों और आवास आवंटन प्रक्रिया को लेकर चर्चा भी शुरू कर दी है। हालांकि विभाग का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमों के तहत ही की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत रियायत नहीं दी जाएगी।
फिलहाल अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे जल्द से जल्द आवास खाली करने तथा बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। मामले पर आगे की कार्रवाई उनके जवाब के आधार पर तय की जाएगी।





