हिमाचल प्रदेश

Himachal: दलित लड़के की मौत के मामले में जांच अधिकारी के निलंबन का आदेश

Ratna Netam
16 Oct 2025 4:49 PM IST
Himachal: दलित लड़के की मौत के मामले में जांच अधिकारी के निलंबन का आदेश
x
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने शिमला ज़िले के रोहड़ू उप-मंडल में 12 वर्षीय दलित लड़के की मौत की घटिया जाँच के लिए एएसआई मंजीत सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया है। मंजीत इस मामले में जाँच अधिकारी हैं। आयोग ने इस मामले में डीएसपी, रोहड़ू के कामकाज को भी असंतोषजनक पाया है और उनसे स्पष्टीकरण माँगा है। आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा, "मामले की पुलिस जाँच संतोषजनक नहीं पाई गई है। शुरुआती जाँच में पुलिस की ढिलाई के कारण जाँच में बाधा आई है।" उन्होंने आज रोहड़ू में इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मंगलवार को अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद मामले में आरोपी महिला को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।
जाँच ​​से असंतुष्ट धीमान ने पुलिस जाँच में कई कमियों की ओर इशारा किया। धीमान ने कहा, "जब 20 सितंबर को पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी, तब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया था। मामला जब उच्च न्यायालय पहुँचा, तब जाकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बावजूद, पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में विफल रही।" अध्यक्ष ने आगे बताया कि आयोग ने 1 अक्टूबर को डीएसपी, रोहड़ू को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, लेकिन वह निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने में विफल रहे।धीमन ने कहा, "आयोग को 14 अक्टूबर को डीजीपी कार्यालय से रिपोर्ट मिली। स्थानीय पुलिस आयोग के आदेशों का पालन करने में ढिलाई बरत रही है।" उन्होंने बताया कि परिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सरकार से 4,12,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिली थी।
Next Story