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Himachal: अब कांगड़ा जिले में 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं कर सकेंगे trekking , लगा प्रतिबंध
Kangra, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धौलाधार रेंज में 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रेकिंग गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है, बुधवार को डिप्टी कमिश्नर (डीसी) हेमराज बैरवा ने इसकी घोषणा की। डीसी ने बताया कि यह आदेश क्षेत्र की कठोर स्थलाकृति और सर्दियों में बर्फबारी से जुड़े जोखिमों को देखते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार, करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा जैसे कम ऊंचाई वाले मार्गों पर ट्रेकिंग के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) कांगड़ा से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
आदेश में पैराग्लाइडिंग पायलटों को धौलाधार रेंज के पास उड़ान भरने से भी विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसपी कार्यालय किसी भी ट्रेकिंग की अनुमति देने से पहले शिमला में मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगा। निर्देश में आगे कहा गया है कि यदि मौसम विभाग मौसम की चेतावनी या अलर्ट जारी करता है तो ट्रेकिंग की अनुमति स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मैकलोडगंज स्थित पर्वतारोहण केंद्र के खोज एवं बचाव दलों तथा स्थानीय पुलिस सहित आपदा प्रबंधन दलों को छूट दी गई है। डीसी ने जिला पर्यटन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कांगड़ा के पर्यटन क्षेत्र के सभी हितधारक आगंतुकों को प्रतिबंधों और उल्लंघन के लिए संभावित दंड के बारे में सूचित करें। निर्देश में यह भी चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारतीय न्याय संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।