हिमाचल प्रदेश

Himachal: 1.23 किलो चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सज़ा

Ratna Netam
10 Jan 2026 2:17 PM IST
Himachal: 1.23 किलो चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सज़ा
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (DA) कुलभूषण गौतम ने बताया है कि कुल्लू के स्पेशल जज-I, प्रकाश चंद राणा की कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में एक व्यक्ति को चरस रखने का दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान बिलासपुर जिले की श्री नैना देवी तहसील के मंडियाली गांव के रहने वाले दीप कुमार के रूप में हुई है। गौतम ने बताया कि ट्रायल पूरा होने के बाद, कोर्ट ने दीप को NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।
उन्होंने बताया कि 19 फरवरी, 2022 को, बंजार पुलिस की एक टीम लारजी रोड पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी, जब उसने फागुपुल के पास रजिस्ट्रेशन नंबर (CH-01-AE-5100) वाली एक कार को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर, पुलिस को आगे की सीट पर रखे कैरी बैग से 1.23 kg चरस बरामद हुई। उन्होंने बताया कि बरामदगी के बाद, बंजार पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला अटॉर्नी ने कहा कि मुकदमे के दौरान, सरकारी वकील ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए 12 गवाहों से पूछताछ की। पेश किए गए सबूतों और सरकारी वकील के गवाहों की गवाही के आधार पर, अदालत ने दीप को कमर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने का दोषी पाया।
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