हिमाचल प्रदेश

Himachal : देहरा में पक्की सड़कों का अभाव, इको-सेंसिटिव जोन प्रमुख मुद्दे

Renuka Sahu
21 Jun 2024 7:28 AM GMT
Himachal : देहरा में पक्की सड़कों का अभाव, इको-सेंसिटिव जोन प्रमुख मुद्दे
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हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : देहरा विधानसभा क्षेत्र Dehra Assembly Constituency के कई गांवों में पक्की सड़कों का अभाव एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये गांव पौंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष अधिकार प्राप्त समिति की अनुमति के बिना इन गांवों में पक्की सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं। अगर ग्रामीणों के पास निजी वाहन नहीं हैं, तो उन्हें सार्वजनिक परिवहन लेने के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मानसून के दौरान वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कच्ची सड़कें दलदली हो जाती हैं।

देहरा विधानसभा क्षेत्र के लुनसू, धार मन्याल, गमीरपुर, दौंटा और बेह कुछ ऐसे गांव हैं, जो पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव पौंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
दौंटा गांव के निवासी प्रदीप कुमार कहते हैं कि हर चुनाव में राजनीतिक नेता हमारे गांवों में आते हैं और पक्की सड़कें बनवाने का वादा करते हैं। हालांकि, चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, "वन्यजीव विभाग द्वारा इलाके में टेलीकॉम टावर लगाने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण हमारे गांव के लोगों के पास उचित फोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। जंगली जानवर हमारे गांव में फसलों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन सरकार ग्रामीणों को इसके लिए मुआवजा नहीं देती। सुविधाओं और रोजगार की कमी के कारण लोग दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। केवल गरीब लोग, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वे ही गांव में रह रहे हैं।"
देहरा उपचुनाव में इको-सेंसिटिव जोन Eco-sensitive zone एक और अहम मुद्दा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कांगड़ा जिले में पोंग डैम वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, पोंग डैम वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इको-सेंसिटिव जोन में होटल, रिसॉर्ट या किसी भी तरह के प्रदूषणकारी उद्योग के निर्माण सहित कोई भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिसूचना में इको-सेंसिटिव जोन में ओवरहेड इलेक्ट्रिक या दूरसंचार टावर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इस क्षेत्र में आरा मिलों, ईंट-भट्टों की स्थापना या जलाऊ लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
क्षेत्र के निवासियों ने इको-सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचना का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी समस्याएँ बढ़ जाएँगी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र को कम करने का अनुरोध भेजा।


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