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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई है और मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब किया। न्यायालय ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा कि लंबित न्यायिक पदों और फैसलों को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने उच्चतम न्यायिक मानकों और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से मामलों की समयबद्ध सुनवाई पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक ढांचे में लंबित पद और संसाधनों की कमी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता को उचित समय पर न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक प्रणाली की मजबूती केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कार्यान्वयन में दक्ष प्रशासनिक समर्थन और समय पर नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से स्पष्ट किया कि लंबित न्यायिक पदों को भरने और मामलों की सुनवाई में देरी को कम करने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए।
कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और उन मामलों के निपटारे के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए गए हैं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों में आवश्यक सुविधाओं और स्टाफ की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
हाई कोर्ट ने यह चेतावनी दी कि यदि न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार और लंबित मामलों के निपटान में तेजी नहीं लाई गई, तो कोर्ट इस मामले में कठोर कदम उठा सकती है। कोर्ट का यह भी मानना है कि न्यायिक ढांचे में सुधार न केवल कानून और व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अनिवार्य है।
मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय के समक्ष स्पष्ट और ठोस रणनीति प्रस्तुत करें, जिसमें लंबित न्यायिक पदों की भर्ती, नयी नियुक्तियों का समयबद्ध कार्यक्रम और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की योजना शामिल हो। न्यायालय ने अधिकारियों से अपील की कि वे सार्वजनिक हित और न्याय के त्वरित निपटान को सर्वोपरि रखें।
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करना राज्य के शासन और प्रशासन की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। हिमाचल उच्च न्यायालय की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि न्यायिक प्रणाली में देरी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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