हिमाचल प्रदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को जिप अध्यक्ष की जनहित याचिका को लेकर लगाई जमकर फटकार

Admin Delhi 1
6 July 2022 7:14 AM GMT
हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को जिप अध्यक्ष की जनहित याचिका को लेकर लगाई जमकर फटकार
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शिमला कोर्ट रूम: जिला क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य रिक्त पदों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जिसमें सरकार को क्षेत्रीय स्तर कुल्लू में 2 दिनों के भीतर शिशु रोग विशेषज्ञ पद भरने के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की कमी को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर 4 तारीख को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार की और मंगलवार 5 जुलाई को हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिनों के भीतर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को क्षेत्रीय अस्पताल में अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए भी 2 सप्ताह के भीतर भरने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने हाईकोर्ट से लगी फटकार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के ऑर्डर भी किए हैं। जिससे अब 4 माह के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद भरने से छोटे बच्चों को इलाज की सुविधा मिलेगी। जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में जिला भर से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। पिछले 10 माह से रेडियोलॉजिस्ट और 4 माह से शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से बार-बार खाली पदों को भरने का आग्रह किया गया, लेकिन सरकार ने लोगों की अनदेखी की है। मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर न्यायालय ने सरकार को 2 दिनों के भीतर शिशु रोग विशेषज्ञ और 2 सप्ताह के भीतर अन्य डॉक्टरों का प्राइवेट मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए है। जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे में अब क्षेत्रीय स्तर में शिशु रोग विशेषज्ञ के खाली पद भरने के बाद छोटे बच्चों को इलाज की सुविधा मिलेगी वहीं।

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