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हिमाचल HC ने बैरा सियूल जलविद्युत परियोजना पर राज्य सरकार के नियंत्रण के निर्णय पर लगाई रोक

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 180 मेगावाट बैरा सियूल जलविद्युत परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बैरा सियूल जलविद्युत परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को यह आदेश दिया कि राज्य द्वारा 26 मार्च को जारी किया गया संचार और मंत्रिपरिषद द्वारा इस परियोजना के संबंध में लिया गया निर्णय प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत आगे कोई आदेश न दे।
अंतरिम आदेश देते हुए, अदालत ने राज्य और केंद्रीय सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की। यह आदेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) द्वारा दायर की गई याचिका पर पारित किया गया है, जो वर्तमान में इस परियोजना का संचालन कर रहा है। याचिका में राज्य सरकार के उस प्रयास को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वह बैरा सियूल परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। यह परियोजना 1980-81 में शुरू की गई थी और इसे 40 वर्षों के संचालन के बाद सरकार को सौंपने का प्रावधान था। 40 वर्षों के बाद, सरकार ने परियोजना को पुनः अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि NHPC ने परियोजना के स्थायी ownershipका दावा किया है।





