हिमाचल प्रदेश

Himachal हाई कोर्ट ने कब्ज़ा हटाने की डेडलाइन तय की

Kiran
28 May 2026 12:30 PM IST
Himachal हाई कोर्ट ने कब्ज़ा हटाने की डेडलाइन तय की
x

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2026 तक हिमाचल प्रदेश में जंगल की ज़मीन पर सभी पेंडिंग कब्ज़ों को हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश राज्य में जंगल के इलाकों पर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का निपटारा करते हुए आया। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की एक डिवीजन बेंच ने हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (HoFF) की फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने के बाद ये निर्देश दिए।

कोर्ट में जमा किए गए एफिडेविट के मुताबिक, राज्य भर में जंगल में कब्ज़ों के 13,335 मामले पहचाने गए। इनमें से, अधिकारियों ने 7,925 मामलों में कब्ज़ा करने वालों को बेदखल कर दिया है, जबकि 5,410 मामले अभी भी हटाने के लिए पेंडिंग हैं।

बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर किसी और कानूनी दखल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को तय समय में बाकी बेदखली की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यह ज़िम्मेदारी बनी रहेगी कि वे फॉरेस्ट लैंड की सुरक्षा करें और राज्य में फॉरेस्ट कंजर्वेशन कानूनों को सख्ती से लागू करें।

Next Story