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हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती को दी सशर्त मंजूरी, जानें पूरा मामला
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चार सालों से फंसी जेबीटी भर्ती को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार जेबीटी के पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही जेबीटी भर्ती निर्भर करेगी। राज्य के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले पर दोबारा विचार करने और सरकार को इन पदों को भरने की अनुमति मांगी थी। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए थे कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे।