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हिमाचल प्रदेश
Himachal: हाईकोर्ट ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की
Harrison
13 Nov 2024 11:38 AM GMT
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Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें सभी सुविधाओं सहित तत्काल हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अंतिम आदेश दिया। छह सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें एक कल्पना देवी की जनहित याचिका और दूसरी सतपाल सत्ती सहित 11 भाजपा विधायकों की जनहित याचिका शामिल थी। उच्च न्यायालय ने उस अधिनियम को भी खारिज कर दिया, जिसके तहत सीपीएस की नियुक्ति की गई थी।
न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्ति को सार्वजनिक धन की बर्बादी करार देते हुए उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं तत्काल वापस लेने का आदेश दिया। जिन छह सीपीएस की नियुक्ति का आदेश दिया गया है, उनमें किशोरी लाल (कांगड़ा में बैजनाथ), मोहन लाल ब्राक्टा (शिमला में रामपुर), राम कुमार (सोलन में दून), आशीष बुटेल (कांगड़ा में पालमपुर), सुंदर ठाकुर (कुल्लू) और संजय अवस्थी (सोलन में अर्की) शामिल हैं। छह सीपीएस की नियुक्ति 8 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रिमंडल में सात मंत्रियों को शामिल करने से ठीक पहले की गई थी।
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