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हिमाचल प्रदेश
Himachal HC ने परिवहन निकाय प्रमुखों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति रद्द की
Ratna Netam
22 March 2026 12:38 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: एक अहम फैसले में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी बॉडीज़ के चेयरमैन के तौर पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस कदम को कानूनी प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने 29 मई, 2023 की विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि दोनों अधिकारी तत्काल प्रभाव से चेयरमैन के तौर पर काम करना बंद कर दें।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह 31 मार्च तक कानून के मुताबिक, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (RTAs) का पुनर्गठन करे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीज़न बेंच ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया। इस याचिका में प्रिंसिपल सेक्रेटरी/एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) को STA का चेयरमैन और ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर को सभी RTAs का चेयरमैन नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 5 मई, 2023 की अधिसूचना के ज़रिए की गई ये नियुक्तियां गैर-कानूनी और शुरू से ही अमान्य थीं, क्योंकि ये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(2) का सीधा उल्लंघन करती थीं। यह प्रावधान, खासकर इसका तीसरा परंतुक (proviso), किसी भी ऐसे व्यक्ति को STA/RTAs का सदस्य नियुक्त होने या बने रहने से रोकता है, जिसका किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई वित्तीय हित हो।
आगे यह भी तर्क दिया गया कि दोनों अधिकारी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) के बोर्ड में पदेन (ex-officio) डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं, जिससे राज्य द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनका स्पष्ट वित्तीय और प्रशासनिक हित बनता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी दोहरी भूमिकाएं हितों का टकराव पैदा करती हैं और उन पर कानूनी अयोग्यता लागू होती है।
याचिका को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की: “यह आम तौर पर पात्रता की कमी का मामला नहीं है, बल्कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में वित्तीय हित होने के कारण पैदा हुई कानूनी अयोग्यता का मामला है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(2) स्पष्ट रूप से ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाती है, और HRTC में अपने पदों के कारण, ये अधिकारी अयोग्यता के दायरे में आते हैं।”
बेंच ने फैसला दिया कि ये नियुक्तियां कानून के विपरीत थीं और कानूनी आदेश के साथ टकराव में थीं, जिससे वे टिकने लायक नहीं रह गईं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इस सिद्धांत को भी दोहराया कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को पक्षपात और हितों के टकराव से मुक्त रहना चाहिए। पिछले फ़ैसलों की वैधता के बारे में, कोर्ट ने साफ़ किया कि STA/RTA के चेयरपर्सन के तौर पर काम करते हुए प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए कदम सुरक्षित और वैध बने रहेंगे, और सिर्फ़ उनकी अयोग्यता के आधार पर उन्हें गैर-कानूनी नहीं ठहराया जाएगा। हालाँकि, ऐसे कदमों को अभी भी स्वतंत्र कानूनी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।
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