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Himachal HC ने संजौली मस्जिद की दो निचली मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : शिमला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को शिमला में पांच मंज़िला संजौली मस्जिद की निचली दो मंज़िलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जबकि कहा कि शिमला म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ऊपर की तीन मंज़िलों को गिराया जाना चाहिए।संजौली मस्जिदजस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल जज बेंच ने मामले में शामिल पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में शिमला म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट द्वारा मस्जिद की ऊपरी तीन मंज़िलों के बारे में दिए गए आदेशों को भी बनाए रखा, और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को अगली सुनवाई से पहले मस्जिद की ऊपरी मंज़िलों को गिराने का निर्देश दिया।यह तब हुआ जब वक्फ बोर्ड ने शिमला की एक लोकल कोर्ट द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें संजौली मस्जिद को गैर-कानूनी बताया गया था और पूरी पांच मंज़िला इमारत को गिराने का निर्देश दिया गया था।





