हिमाचल प्रदेश

Himachal HC, FIR लंबित होने पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता

Ratna Netam
12 Aug 2025 4:01 PM IST
Himachal HC, FIR लंबित होने पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: केवल एफआईआर लंबित होने के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि "क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित अनुकंपा नियुक्ति, आवेदक के विरुद्ध एफआईआर लंबित होने के आधार पर अस्वीकार की जा सकती थी?" इस संबंध में दायर याचिका को स्वीकार करते हुए,
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा
ने कहा कि "केवल एफआईआर लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना, वह भी मामूली अपराधों के लिए, स्थायी नहीं हो सकता। बल्कि इस स्तर पर, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से याचिकाकर्ता का सेवा में बने रहना अंततः उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर के अनुसरण में शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे, यदि कोई हो, के परिणाम पर निर्भर करेगा।"
याचिकाकर्ता ने याचिका में तर्क दिया कि 26 फरवरी, 2021 को सरकार ने तृतीय श्रेणी (जेओए आईटी) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ता ने 13 अप्रैल, 2021 को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सलूणी, जिला चंबा के कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज जमा किए थे और उसके बाद, चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। राज्य ने जवाब दाखिल कर कहा है कि यद्यपि याचिकाकर्ता का नाम जेओए (आईटी) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, फिर भी एफआईआर संख्या 5/2019 के लंबित होने के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका। राज्य द्वारा दी गई दलील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि "प्रतिवादी/राज्य के कहने पर दी गई ऐसी दलील टिकने योग्य नहीं है।" अदालत ने राज्य प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र शीघ्रता से, अधिमानतः वरिष्ठता के अनुसार चार सप्ताह के भीतर जारी करे।
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