- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- Himachal: वित्तीय लाभ...
हिमाचल प्रदेश
Himachal: वित्तीय लाभ से वंचित करने वाले विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी
Ratna Netam
8 Feb 2025 3:54 PM IST

x
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पिछले साल दिसंबर में धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। अब अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वित्तीय लाभ और वरिष्ठता नहीं मिलेगी। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार अनुबंध कर्मचारियों को ये लाभ देने के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन उसने इन लाभों के भुगतान से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते समय सरकार ने कहा था कि अगर अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता लाभ दिया गया तो बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों को पदावनत करना पड़ेगा। साथ ही सरकार को डर है कि लाभ देने से खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।
TagsHimachalवित्तीय लाभवंचितविधेयकराज्यपाल की मंजूरीfinancial benefitsdeprivedbillgovernor's approvalजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





