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हिमाचल सरकार को बड़सर स्कूल मैदान के लिए देने होंगे पांच लाख, हाई कोर्ट ने लगाई शर्त

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान करना होगा। हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के अस्थायी उपयोग की अनुमति देते हुए यह शर्त रखी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार निर्धारित राशि जमा नहीं करती है तो आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन से पहले पांच लाख रुपये स्कूल को देने होंगे। यह राशि उपयोग शुल्क के रूप में जमा कराई जाएगी, जिसे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संचालित होने वाली वेलफेयर योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश उपायुक्त हमीरपुर की ओर से दायर उस आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का अस्थायी रूप से उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी।
राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रशासन को बड़े आयोजन स्थल की आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए उपायुक्त हमीरपुर ने स्कूल के खेल मैदान के इस्तेमाल की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोजन के महत्व को देखते हुए मैदान के उपयोग की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित कीं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक आयोजन के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है तो उसके हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
इसी आधार पर अदालत ने पांच लाख रुपये के भुगतान की शर्त रखी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि स्कूल के विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी। इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर सरकार निर्धारित शुल्क जमा नहीं करती है तो मैदान के उपयोग की अनुमति प्रभावी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में प्रशासन को समारोह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।
राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश का महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में आयोजन स्थल की व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर प्रशासन पहले से तैयारियां करता है।
बड़सर स्कूल का खेल मैदान बड़े कार्यक्रम के लिए उपयुक्त माना गया है। हालांकि, अदालत ने स्कूल परिसर और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया कि आयोजन के कारण संस्थान को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो।
अदालत के आदेश के बाद अब प्रशासन के सामने सबसे पहले पांच लाख रुपये जमा कराने की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद ही मैदान के उपयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्सर बड़े सरकारी आयोजनों के लिए स्कूल और अन्य संस्थानों के मैदानों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके रखरखाव और संसाधनों की भरपाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
इस आदेश से यह संदेश भी गया है कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए निजी या संस्थागत संसाधनों के उपयोग के दौरान संबंधित संस्थान के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार को अब हाई कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बड़सर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियां आगे बढ़ेंगी।





