हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकार ने राशनकार्ड धारकों को दी राहत : राशन डिपुओं में सरसों तेल की सप्लाई पहुंची, 16 से 18 रुपये सस्ता मिलेगा

Renuka Sahu
3 Feb 2022 5:28 AM GMT
हिमाचल सरकार ने राशनकार्ड धारकों को दी राहत : राशन डिपुओं में सरसों तेल की सप्लाई पहुंची, 16 से 18 रुपये सस्ता मिलेगा
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फाइल फोटो 

हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को इस महीने से 16 से 18 रुपये सस्ता सरसों तेल मिलेगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को इस महीने से 16 से 18 रुपये सस्ता सरसों तेल मिलेगा। प्रदेश सरकार ने डिपुओं में सस्ते तेल की सप्लाई भेज दी है। एपीएल उपभोक्ताओं को 167 के बजाए 151 रुपये, गरीब राशनकार्ड उपभोक्ताओं को 147 के बजाए 131 और आयकर दाताओं को 193 के बजाए 175 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा। इस फैसले से 19 लाख 22 हजार राशनकार्ड उपभोक्ताओं को फायदा होगा। दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति निगम चार फरवरी को रिफाइंड तेल की बिड खोलने जा रहा है। इसमें 12 से 15 रुपये तक रिफाइंड सस्ता होने की उम्मीद है। इस टेंडर में पांच कंपनियों से भाग लिया है। सभी के सैंपल गुणवत्ता में सही पाए गए हैं। अब जिस कंपनी का रेट कम होगा, उसे टेंडर आवंटित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार जबकि दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), तीन दालें, मलका, माश और दाल चना, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपुओं में सस्ते तेल की सप्लाई भेज दी गई है। सरकार की ओर से रिफाइंड तेल का टेंडर किया जा रहा है। इसमें भी रेट कम आने की उम्मीद है।
तेल कंपनियों के सैंपल हो चुके फेल, सप्लाई बदलने के निर्देश
हिमाचल में सरसों तेल की सप्लाई देने वाली कंपनियों के सैंपल फेल हो चुके हैं। करीब डेढ़ महीना पहले खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हमीरपुर और अन्य जगह से सैंपल उठाए थे, जो गुणवत्ता में सही नहीं पाए गए। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें सप्लाई बदलने के निर्देश दिए गए।
शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1967 जारी
खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया है। इसमें उपभोक्ता दालें, चीनी, तेल या नमक की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत कर सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को खराब वस्तु प्राप्त होती है तो वह उस पैकेट वस्तु को यथावत रखें, ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
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