हिमाचल प्रदेश

Himachal: पूर्व सरपंच को एक साल की जेल

Ratna Netam
14 Jun 2025 3:07 PM IST
Himachal: पूर्व सरपंच को एक साल की जेल
x
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: विशेष न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने कांगड़ा जिले के काठगढ़ गांव में स्टोन क्रशर लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के बदले में एक व्यवसायी से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक पूर्व सरपंच और उसके पति को दोषी ठहराया है। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना 2013 में हुई थी, जब पंजाब के गुरदासपुर जिले के बियानपुर गांव के निवासी देविंदर सलारिया ने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धर्मशाला में शिकायत दर्ज कराई थी। सलारिया ने कहा कि वह ग्राम पंचायत काठगढ़ के अंतर्गत टांडा गांव में अपनी मां की जमीन पर स्टोन क्रशर लगाना चाहता था और इसके लिए उसे स्थानीय पंचायत से एनओसी की जरूरत थी।
उन्होंने तत्कालीन सरपंच मंजू बाला से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें अपने पति धर्मपाल के पास भेजा। पाल ने कथित तौर पर एनओसी के लिए 10 लाख रुपये मांगे और 5 लाख रुपये एडवांस देने पर जोर दिया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश चंद के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और 19 अप्रैल, 2013 को धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 9 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत पाल को छह महीने की कैद की सजा सुनाई। मंजू बाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के तहत छह महीने तथा धारा 13(2) के तहत एक साल की सजा सुनाई गई।
Next Story