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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल से सभी बिजली उपभोक्ताओं से दूध उपकर और पर्यावरण उपकर वसूलना शुरू कर दिया है। ये शुल्क अब शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के मासिक बिजली बिलों में दिखाई देंगे। सितंबर 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक ने इन नए शुल्कों का मार्ग प्रशस्त किया। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं पर 0.10 रुपये प्रति यूनिट का दूध उपकर लगाया जाता है। हालांकि, पर्यावरण उपकर श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है: छोटे उद्योगों के लिए 0.02 रुपये प्रति यूनिट, मध्यम उद्योगों के लिए 0.04 रुपये प्रति यूनिट, बड़े उद्योगों के लिए 0.10 रुपये प्रति यूनिट, स्टोन क्रशर के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट।





