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Himachal हिमाचल राज्य सरकार ने तय किया है कि 15 मई, 2003 से पहले एडवर्टाइज़ किए गए पोस्ट पर अलग-अलग डिपार्टमेंट में भर्ती हुए एम्प्लॉई सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत कवर होंगे। इस फैसले के मुताबिक, ऐसे सभी एम्प्लॉई जो अभी भी सर्विस में हैं, उनके NPS के तहत किए गए कंट्रीब्यूशन को उनके NPS अकाउंट से उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, उन्हें इस अमाउंट पर लागू GPF रेट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा।
रिटायर्ड एम्प्लॉई भी CCS (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत कवर होंगे, और उनकी पेंशन उनके रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी।
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