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हिमाचल प्रदेश
Himachal: कुलपति की नियुक्ति पर गतिरोध बढ़ा, CM और राज्यपाल अपने रुख पर कायम
Tara Tandi
17 Aug 2025 2:43 PM IST

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Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच सीकेएस कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध शनिवार को और बढ़ गया क्योंकि दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े रहे।
यह तकरार तब शुरू हुई जब राज्य सरकार ने राज्यपाल के सचिव द्वारा 11 अगस्त को जारी कुलपतियों की नियुक्ति के विज्ञापन को वापस ले लिया।
राज्यपाल ने विज्ञापन को बहाल कर दिया और आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी। हालाँकि, हिमाचल उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें दावा किया गया था कि समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल सचिवालय से विज्ञापन वापस लेने का अनुरोध किया था, यह अनुरोध राज्य के कृषि मंत्री ने भी किया था।
सुक्खू ने बताया कि सरकार हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाएगी, और इसलिए तब तक विज्ञापन वापस लिया जाए।
शनिवार को, सुखू ने ज़ोर देकर कहा कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है और मंत्रिमंडल द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह राज्यपाल का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर हैं।
सुखू ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन विधेयक), 2023 को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ सुझावों के साथ इसे लंबे अंतराल के बाद वापस भेज दिया।
27 जुलाई को, मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया।
सुखू ने यह भी कहा कि कुछ अन्य विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित हैं और वह इस संबंध में शुक्ला से बात करेंगे।
हालांकि, राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह कानूनी था और विश्वविद्यालयों और राज्य के हित में अधिनियम के तहत था। उन्होंने यह भी कहा कि यह जनता को तय करना है कि वह सही थे या नहीं।
उन्होंने आगे कहा कि चूँकि उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, इसलिए वह इस मामले पर अब और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू होगा, जिसके दौरान यह विधेयक पेश किया जाएगा।
2023 के संशोधन का उद्देश्य कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार को अधिक अधिकार देना था, लेकिन राज्यपाल ने विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं दी और इसे सरकार को वापस भेज दिया।
राज्यपाल ने यह भी बताया कि पालमपुर विश्वविद्यालय और सोलन विश्वविद्यालय में कुलपतियों के पद क्रमशः 21 अगस्त, 2023 और इस वर्ष 8 मई से रिक्त पड़े हैं।
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