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Himachal हिमाचल पूर्व चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के पूर्व चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी और हिमाचल हाई कोर्ट के वकील विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के एक दिन बाद, बाल्दी ने गुप्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि FIR “झूठी और बेबुनियाद” है और गुप्ता के खिलाफ उनके अपने आरोप ठोस तथ्यों पर आधारित थे।
दोनों के बीच यह विवाद सोलन में चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के संबंध में लिए गए फैसलों को लेकर है। कुछ महीने पहले जारी एक मीडिया बयान में, बाल्दी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी गुप्ता ने चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिए थे। 30 मई को, गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बाल्दी ने उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं।
हालांकि, बाल्दी का कहना है कि उनका प्रेस बयान तथ्यों और दस्तावेजी सबूतों पर आधारित था। आज जारी एक प्रेस बयान में, उन्होंने दोहराया कि गुप्ता ने इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गुप्ता ने 2011 में कांगड़ा के डिवीज़न कमिश्नर के तौर पर भी गलत ऑर्डर दिए थे। बाल्दी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट में दिए गए अपने गैर-कानूनी ऑर्डर से ध्यान हटाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करके झूठी FIR दर्ज कराई।





