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हिमाचल प्रदेश
Himachal: दो वर्ष की निरंतर सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
Ratna Netam
6 April 2025 5:32 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने आज 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2025 तक चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने को भी मंजूरी दी। इसने मशोबरा में होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के अंतरिम संचालन के लिए ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड के साथ प्रबंधन सेवा अनुबंध में प्रवेश करने को मंजूरी दी, जिससे राज्य के लिए 1.77 करोड़ रुपये का मासिक राजस्व सुनिश्चित होगा और प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से नए ऑपरेटर का चयन होने तक संपत्ति को खराब होने से बचाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने शेष 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल फिर से नीलामी को मंजूरी दी। इसने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। समिति ने राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा था।
मंत्रिमंडल ने राज्य में रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथों, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल महिला (एकल नारी) और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 प्रयोगशाला परीक्षणों और एक्स-रे सुविधा सहित मुफ्त निदान सेवाओं का प्रावधान करने की सिफारिश की है। इन तीन नई श्रेणियों को शामिल करने से मुफ्त निदान सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य में सरकारी भवनों में 402 नए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। ये स्टेशन विश्राम गृहों, सर्किट हाउसों, जल शक्ति और लोक निर्माण विभागों के परिसरों, एचपीएसईबीएल कार्यालयों के साथ-साथ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक वजीफा मौजूदा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 100,000 रुपये करने को मंजूरी दी। इसी तरह सुपर-स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर-स्पेशलिस्ट) का वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति माह किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के स्वाहन गांव में क्षेत्रीय अस्पताल और शिमला जिले के रोहड़ू में सिविल अस्पताल में आवश्यक उपकरणों के साथ 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सात नगर निगमों, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों सहित शेष शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को लागू करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य परिवहन और निजी बसों में न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने को भी मंजूरी दे दी। निजी बस ऑपरेटर पिछले काफी समय से न्यूनतम बस किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
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