हिमाचल प्रदेश

Himachal: कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी

Payal
13 Dec 2024 9:07 AM GMT
Himachal: कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन अतिथि शिक्षकों को प्रति घंटे के आधार पर वेतन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नर्सरी कक्षा और कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक और अंशकालिक सेवाएं पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट शामिल हैं, को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया, ताकि प्रभावित परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा सके।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट नियम, 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया, ताकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाए। अस्पष्टता को दूर करने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने निविदा सूचनाओं के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर सात दिन करने का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने का समय 20 से 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा 27 से 17 दिन और मुख्य अभियंता द्वारा 30 से 22 दिन किया गया। चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए 45.48 करोड़ रुपये की लागत से थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को शीघ्र हटाने और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बचाए गए पेड़ों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मंत्रालयिक और गैर-मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामान्य कैडर को विभाजित करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडल कार्यालय (नागरिक), लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस स्टेशन के तहत सरचू में एक स्थायी पुलिस चौकी, सिरमौर में कोटा पाब, हल्लाह, थोटा जाखल, उतराई और नया पंजोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने को मंजूरी दी। इसने तंबाकू उत्पादों पर सड़क कर को 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने को भी मंजूरी दी। बैठक में उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षक, सैनिक कल्याण विभाग में 26 पद, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा अध्यापकों के 17 तथा उर्दू भाषा अध्यापकों के 14 पद नियुक्त करने के मानदंडों को मंजूरी दी गई।
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