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हिमाचल प्रदेश
Himachal: भूमि राजस्व, पर्यावरण उपकर तय करने वाला विधेयक पेश
Ratna Netam
28 March 2025 5:48 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए राज्य सरकार ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक में गैर-कृषि सरकारी भूमि, विशेष रूप से गैर-वनीय उपयोग जैसे जलविद्युत परियोजनाओं के लिए परिवर्तित वन भूमि का विशेष मूल्यांकन करके भू-राजस्व निर्धारित करने का प्रावधान है। विशेष मूल्यांकन के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित भू-राजस्व पर पर्यावरण उपकर लगाने का भी प्रावधान है। अभी तक भू-राजस्व कृषि भूमि के मालिकों से वसूला जाता था, जो बहुत मामूली था। मूल अधिनियम में संशोधन से कृषि भूमि के मालिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विधेयक के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व भूमि के औसत बाजार मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। और खाली और उपयोग से बाहर पड़ी साइटों के मामले में, भू-राजस्व औसत बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सरकार विशेष मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित भू-राजस्व के दो प्रतिशत से अधिक नहीं पर्यावरण उपकर लगा सकती है और एकत्र कर सकती है। एकत्रित उपकर से एक पर्यावरण कोष बनाया जाएगा, जिसका उपयोग राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल करने के लिए किया जाएगा। विधेयक के अनुसार, यदि कोई भूस्वामी भूमि राजस्व या उपकर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। विधेयक में अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।
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