- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- Himachal: विधेयक में...
हिमाचल प्रदेश
Himachal: विधेयक में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 5 साल का कार्यकाल प्रस्तावित
Ratna Netam
3 Dec 2025 4:10 PM IST

x
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (दूसरा संशोधन) बिल, 2025 पेश किया। इसमें शहरी लोकल बॉडीज़ के लीडरशिप स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है। इस बिल में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल मौजूदा ढाई साल से बढ़ाकर पूरे पांच साल का करने की बात है, ताकि उनका कार्यकाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कार्यकाल के बराबर हो जाए।
यह कानून हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2025 को भी औपचारिक रूप से रद्द करता है, जिसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ समय के लिए ऐसे ही नियम लाए थे। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994 के सेक्शन 36 को बदलने पर फोकस करता है, जिसमें मिड-टर्म चुनाव की ज़रूरत को एक ऐसे नियम से बदला गया है जो चुने हुए नेताओं को कॉर्पोरेशन के पूरे समय तक बिना रुके काम करने की इजाज़त देता है।
ऐसे मामलों में जहां मेयर या डिप्टी मेयर का पद मौत, इस्तीफे या नो-कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से खाली हो जाता है, तो एक महीने के अंदर नए चुनाव कराने होंगे। नए चुने गए पदाधिकारी सिर्फ़ ओरिजिनल टर्म के बचे हुए समय तक ही काम करेंगे। सरकार का तर्क है कि पिछले आधे-टर्म के अरेंजमेंट ने लंबे समय की प्लानिंग में रुकावट डाली और प्रोजेक्ट को लागू करने में रुकावट डाली। उसका कहना है कि पांच साल के कार्यकाल से कंटिन्यूटी, मज़बूत शहरी गवर्नेंस और डेवलपमेंट की कोशिशों को ज़्यादा असरदार तरीके से लागू करना पक्का होगा।
TagsHimachalविधेयकमेयरडिप्टी मेयर5 सालकार्यकाल प्रस्तावितBillMayorDeputy Mayor5 yearsproposed tenureजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





