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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: यहां की सीबीआई अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी विकास दीप और नीरज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने देव भूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, चांदपुर, ऊना के एक शिक्षण संस्थान के निदेशक भूपेंद्र शर्मा की शिकायत पर 22 दिसंबर, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
उन्होंने कहा कि उनके संस्थान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय, शिमला में मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच ईडी, शिमला के सहायक निदेशक विशाल दीप, ईडी, शिमला के प्रवर्तन अधिकारी नीरज और अन्य द्वारा की जा रही है। वह ईडी कार्यालय में पेश हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने उन्हें गिरफ्तार न करने के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद, उन्हें विशाल दीप के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष में पेश किया गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान भी कथित तौर पर 55 लाख रुपये की मांग की।
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