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Himachal : 24x7 दुकान संचालन को मंजूरी, लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव

Himachal हिमाचल : हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने लेबर कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे (24x7) खोलने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में अब लोग देर रात और सुबह के समय भी जरूरी सेवाएं और सामान प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत नागरिक रात 2 बजे भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा श्रम और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम को की। इस दौरान उन्होंने राज्य में श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की।
सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1969 में संशोधन किया है। Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 के संशोधित प्रावधानों के तहत अब राज्यभर में दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति मिल गई है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। खासकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक देश-विदेश से आते हैं और उन्हें देर रात और सुबह के समय भी सेवाओं की आवश्यकता होती है।
नई व्यवस्था के तहत व्यापारियों को श्रम कानूनों के दायरे में रहते हुए कर्मचारियों के कामकाज और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। सरकार ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों के कार्य समय, विश्राम अवधि और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि 24x7 संचालन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
स्थानीय व्यापार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे व्यापार में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। वहीं कुछ श्रमिक संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि देर रात काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नियमों को आधुनिक बनाकर आर्थिक विकास को गति देना है, लेकिन साथ ही श्रमिकों के हितों की रक्षा भी प्राथमिकता में रहेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि संशोधित कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
इस निर्णय के बाद राज्य में नाइट इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में देर रात तक बाजार और सेवाएं उपलब्ध रहने से लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त नियम भी लागू किए जाएंगे, ताकि व्यापार और श्रम दोनों के बीच संतुलन बना रहे।





