हिमाचल प्रदेश

श्मशानघाट के काम में देरी पर हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब, नगर निगम शिमला को नोटिस

Gulabi Jagat
23 Nov 2022 4:31 PM GMT
श्मशानघाट के काम में देरी पर हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब, नगर निगम शिमला को नोटिस
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शिमला
प्रदेश हाई कोर्ट ने समरहिल शिमला के तहत गांव बाग व आसपास के क्षेत्र में शवों को जलाने में आ रही परेशानी को लेकर दायर याचिका में नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश अमजद -ए-सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला से तीन सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है। प्रार्थी जीत राम पंवर ने याचिका में आरोप लगाया है कि बाग गांव व आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने नजदीकियों की मौत के बाद उनके दाह संस्कार को लेकर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्मशानघाट के जीर्णोंद्धार में हो रही देरी के कारण यह समस्या पेश आ रही है।
प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम शिमला ने टूटीकंडी वार्ड नंबर दस में प्रस्तावित श्मशानघाट के निर्माण के लिए अनुमानित साढ़े ग्यारह लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसे स्वीकृति के लिए सक्षम अथॉरिटी के लिए भी भेजा जा चुका है। प्रार्थी के अनुसार नगर निगम ने माना है कि सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए बजट प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रार्थी का आरोप है कि एक माह बीत जाने पर भी इस प्रोजेक्ट पर कोई स्वीकृति नहीं दी गई है और स्थानीय लोगों को शवों के दाह संस्कार को लेकर परेशानियां उठानी पड़ रही है।
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