हिमाचल प्रदेश

हाईकोर्ट ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को लगाई फटकार

Admindelhi1
5 April 2024 5:53 AM GMT
हाईकोर्ट ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को लगाई फटकार
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मंडी-मनाली एनएच के काम में हो रही देरी

हिमाचल: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-21 की हालत में सुधार नहीं करने पर एनएचएआई समेत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश एम.एस.रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स की रेवल दुआनी की खंडपीठ ने कहा कि मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बहुत खराब है. कई जगहों पर भूस्खलन से आया मलबा नहीं उठाया गया है. जुलाई में बारिश शुरू हो जायेगी. राजमार्गों की हालत सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।

एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं और आम जनता इनके बीच परेशान हो रही है. कोर्ट ने कहा कि धूल और सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं. कुछ स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें संकरी हो गई हैं, जिसके लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को यह बताने का आदेश दिया कि अब तक सड़क की हालत क्यों नहीं सुधारी गयी. कोर्ट ने राज्य सरकार और एनएचएआई को मानसून सीजन से पहले सड़क की मरम्मत का काम पूरा करने का आदेश दिया. एनएचएआई को अगली सुनवाई तक सभी मुद्दों पर नया हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है. अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

कैथलीघाट-सोलन एनएच की ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी: हिमाचल उच्च न्यायालय ने कैथलीघाट-सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के संबंध में अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए एनएचएआई और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण को लेकर लोगों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए दो सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। पहले के आदेश में कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर अवरोध हटाने का आदेश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी.

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