हिमाचल प्रदेश

JOA IT पेपर लीक मामले में नामित आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Shantanu Roy
13 April 2023 10:10 AM GMT
JOA IT पेपर लीक मामले में नामित आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज
x
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि नितिन आजाद गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। अदालत ने पाया कि जांच एजैंसी ने अभी तक इस मामले की जांच पूरी नहीं की है। जांच एजैंसी को शक है कि वह किसी अन्य समानांतर मामले में संलिप्त हो सकता है। आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज है।
Next Story