हिमाचल प्रदेश

हाई कोर्ट का पंचायत चुनाव आदेश, जयराम ठाकुर ने फैसले का स्वागत किया

SHIDDHANT
6 April 2026 10:49 PM IST
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बार-बार पंचायत चुनाव टालने की कोशिश की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि चुनाव जल्द कराए जाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले आयोजित किए जाएं। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री ने चुनाव टालने के लिए नया तरीका अपनाया। सरकार ने राज्य में सभी डिप्टी कमिश्नरों को 5% रोस्टर में आरक्षण करने का अधिकार दे दिया।
विपक्षी नेता ने बताया कि इस कदम को सरकार के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार कल शाम तक नया रोस्टर जारी करे और पंचायत चुनाव में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करे। जयराम ठाकुर ने कहा, "मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने और पंचायत चुनाव को समय पर आयोजित कराने के लिए महत्वपूर्ण है।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव में किसी प्रकार की देरी या अनियमितता लोकतंत्र के हित में नहीं होगी।
विपक्ष ने लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पंचायत चुनाव टालकर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चलाने की राह साफ हो गई है। सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह सभी आवश्यक कदम उठाकर चुनाव को नियत समय से पहले आयोजित कराए और पंचायत चुनाव में आने वाली सभी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर करे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य की ग्रामीण लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस फैसले के बाद निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल स्पष्ट हो गया है।
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