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हिमाचल प्रदेश
हाई कोर्ट ने नालागढ़ के विशेष वार्ड पोलिंग बूथ मामले पर दिए आदेश, दूर-पार बूथ पर वोटरों को लाएंगी-छोड़ेंगी बसें
Gulabi Jagat
1 Nov 2022 8:04 AM GMT
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शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में नालागढ़ उपमंडल के एक विशेष वार्ड के लिए पोलिंग बूथ 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थापित करने के मामले का निपटारा करते हुए संबंधित वोटरों को कम से कम दो बसें बूथ तक छोडऩे और वापस ले जाने को लगाने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता चेतराम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए। चुनाव विभाग की ओर से मतदान के दिन एक बस लगाने की बात कही गई थी।
याचिका में भारतीय चुनाव आयोग सहित जिला चुनाव अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट सोलन व सहायक चुनाव अधिकारी एसडीएम नालागढ़ को प्रतिवादी बनाया गया था। कोर्ट में संबंधित तहसीलदार की उपस्थिति में यह आदेश पारित किए गए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी वार्ड नंबर चार ग्राम पंचायत बधालग का वार्ड मेंबर है और इस वार्ड में लगभग 160 वोटर हैं। प्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत बधालग में कुल 7 वार्ड हैं। उनके वार्ड को छोडक़र सभी वार्डो के पोलिंग बूथ एक से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए गए है, जबकि उनके वार्ड के लिए पोलिंग बूथ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है।
Gulabi Jagat
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