हिमाचल प्रदेश

हाईकोर्ट : शारीरिक शिक्षकों के लिए 2 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश

Shantanu Roy
5 Dec 2022 9:40 AM GMT
हाईकोर्ट : शारीरिक शिक्षकों के लिए 2 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश
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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने 11वीं व 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शारीरिक शिक्षकों के लिए 2 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को ये आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी संघ का आरोप था कि वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिना भेदभाव के अन्य विषयों के स्कूल लैक्चरार को मिलने वाले वेतनमान के बराबर वेतनमान पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता पाने के बाद एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले डीपीई शिक्षकों को सरकार ने अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान तो दे दिया परंतु नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए।
इन नियमों के अभाव में वे उच्च पद के लिए पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं। प्रार्थी संघ का कहना था कि उनके लिए वर्ष 1973 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम ही आज तक लागू किए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में वे अब अन्य प्रवक्ताओं के बराबर ही वेतनमान ले रहे हैं। सरकार का कहना था कि डीपीई शिक्षकों के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे पहले से ही अन्य प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान ले रहे हैं। वे पदोन्नत होकर सहायक निदेशक भी बन सकते हैं। इनके लिए एसीपी जैसी स्कीम भी है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि जब एनसीईटी ने सभी 11वीं व 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक समान माना है तो प्रार्थियों को नियमों के अभाव में आगामी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।
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