हिमाचल प्रदेश

कंपनियों को धमकाने के आरोपों से जुड़े मामले पर हाइकोर्ट के आदेश, ऊना की ट्रांसपोर्ट सोसायटी निलंबित

Sarita
28 Aug 2022 10:55 AM IST
High Court order on the matter related to allegations of threatening companies, Transport Society of Una suspended
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फाइल फोटो 

प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला में बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी को निलंबित कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला में बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी को निलंबित कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए यह आदेश पारित किए। हरोली इंडस्ट्रियल क्षेत्र में टांसपोर्ट यूनियन द्वारा कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने व मनमानी से कंपनियों को धमका कर अपने लिए काम बटोरने के आरोपों से जुड़े मामले में उपरोक्त आदेश पारित किए।

हाई कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादियों से 15 सितंबर तक जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही एक मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना समान ढुलाई करने में कोई बाधा पैदा न करें और फैक्टरी प्रबंधन समान की ढुलाई अपने स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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