हिमाचल प्रदेश

BJP उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई, हाईकोर्ट का आदेश

Ratna Netam
9 May 2026 7:13 PM IST
BJP उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई, हाईकोर्ट का आदेश
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसी) चुनाव से पहले एक अहम फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। अदालत ने बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर लगी रोक को हटाते हुए उसे चुनाव मैदान में भाग लेने का अधिकार बहाल किया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला उस समय उठ खड़ा हुआ था जब उम्मीदवार के पर्चे में कुछ दस्तावेजी और औपचारिक विवाद के कारण उसकी उम्मीदवारी को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत या निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर करने के निर्णय को उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उम्मीदवार के पर्चे को रद्द करना तत्काल प्रभाव से उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव में भाग लेने का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है और केवल पर्याप्त कानूनी आधार होने पर ही किसी उम्मीदवार को रोका जा सकता है।
बीजेपी उम्मीदवार और उनके पक्षकारों ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि पर्चे में निहित औपचारिकताएं पूर्ण की जा सकती हैं और उनका चुनावी हक अवैधानिक रूप से रोका गया है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार को बहाल कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से हिमाचल एमसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है, और इस फैसले के बाद चुनावी मैदान में उम्मीदवार की स्थिति स्पष्ट हो गई है। चुनाव आयोग को भी इस आदेश का पालन करते हुए उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उम्मीदवार के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश भी जाता है कि कानूनी विवादों के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता।
बीजेपी पार्टी ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों की पुष्टि करता है। स्थानीय जनता और चुनाव पर्यवेक्षक भी इस फैसले से संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे चुनाव की पारदर्शिता और उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
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