हिमाचल प्रदेश

सीपीएस की नियुक्ति मामले में मुख्य व प्रधान सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

Shantanu Roy
13 April 2023 9:20 AM GMT
सीपीएस की नियुक्ति मामले में मुख्य व प्रधान सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस
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शिमला। संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला एक बार फिर प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मंडी निवासी कल्पना देवी की याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वित्त को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री समेत अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को प्रतिवादी बनाया है।
प्रार्थी ने याचिका में यह आरोप लगाया है कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कानून के प्रावधानों के विपरीत है। ये लोग मंत्रियों के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं ले रहे हैं जोकि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही एक मामले में जारी किए गए निर्णय के विपरीत है। यही नहीं, संसदीय सचिवों की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी गैर-कानूनी ठहरा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों को नियुक्ति देने के पश्चात मंत्रियों की संख्या में 15 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो गई है। इस कारण मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए। इन नियुक्तियों से राजकोष पर सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।
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