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राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
घटिया दवाओं के निर्माण के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एक खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर एक जनहित याचिका के रूप में स्वत: विचार की गई याचिका पर नोटिस जारी किया।
आदेश पारित करते हुए खंडपीठ ने कहा, "यह अदालत बार-बार ऐसे उदाहरणों के सामने आई है जहां राज्य में निर्मित दवाएं या तो घटिया गुणवत्ता की पाई गई हैं या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट या इंडियन फार्माकोपिया, 2022 के अनुरूप नहीं हैं।"
इसमें कहा गया है, "यहां तक कि समाचार आइटम जिसके आधार पर हमने संज्ञान लिया है, वही दर्शाता है क्योंकि राज्य में निर्मित 12 दवाएं घटिया गुणवत्ता की पाई गई हैं।"
अदालत ने सरकार को यह खुलासा करने का निर्देश दिया कि राज्य में निर्मित दवा को घटिया गुणवत्ता या कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के बाद वह क्या कदम उठाती है।
अदालत ने मामले में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को प्रतिवादी बनाया और राज्य के अधिकारियों को 23 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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Triveni
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