हिमाचल प्रदेश

शिमला नगर निकाय के वार्डों की संख्या कम करने पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Triveni
17 March 2023 7:09 AM GMT
शिमला नगर निकाय के वार्डों की संख्या कम करने पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
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CREDIT NEWS: tribuneindia

राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम (एसएमसी) के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राजिंदर ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 कर दी गई थी। साथ ही एचपी नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012। अदालत ने राज्य के साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग को 28 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वीरबहादुर वर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य पाल जैन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जब वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 करने की पूरी कवायद कानून के अनुसार थी, तो अधिनियम में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं था। संख्या को 41 से घटाकर 34 करना।
उनका तर्क था कि अन्यथा वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के बाद भी नियमों के अनुसार 34 वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया फिर से करने की आवश्यकता थी। इसलिए, वार्डों की संख्या को 41 से घटाकर 34 करने के साथ-साथ पुराने परिसीमन को अपनाना दोनों अवैध, असंवैधानिक और रद्द किए जाने योग्य थे।
पिछली भाजपा सरकार ने शिमला नगर निगम के वार्डों का परिसीमन किया था और उनकी संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी थी। हालांकि, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को उलट दिया और शहर में सात नए वार्डों को समाप्त कर दिया। अब, नागरिक निकाय में 34 वार्ड हैं।
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