हिमाचल प्रदेश

Dharamshala में कचरा और सड़क मुद्दों पर हाईकोर्ट की नजर

Kiran
17 Jun 2026 1:03 PM IST
Dharamshala में कचरा और सड़क मुद्दों पर हाईकोर्ट की नजर
x

धर्मशाला Dharamshala हाई कोर्ट ने धर्मशाला शहर में सॉलिड वेस्ट (ठोस कचरे) को अवैज्ञानिक तरीके से निपटाए जाने की खबरों पर खुद संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और धर्मशाला नगर निगम के अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने देखा कि HRTC वर्कशॉप के नीचे हाईवे के किनारे कथित तौर पर कचरा फेंका जा रहा था। बेंच ने धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) के सेक्रेटरी को भी उस जगह का निरीक्षण करने और हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

कार्यवाही के दौरान, हाई कोर्ट ने कांगड़ा के पास स्टेट हाईवे के एक हिस्से की खराब हालत पर ध्यान दिया, जहां यात्रा की दूरी कम करने के लिए अभी सुरंगें बनाई जा रही हैं। बेंच ने देखा कि सड़क को शायद इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि माना जा रहा था कि सुरंगें चालू होने के बाद यह सड़क बेकार हो जाएगी। इसके बाद, हाई कोर्ट ने HPPWD, कांगड़ा सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को प्रतिवादी (respondent) बनाया और उन्हें अगली सुनवाई से पहले सड़क की हालत पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

धर्मशाला में DLSA, कांगड़ा के सेक्रेटरी को भी प्रभावित हिस्से का निरीक्षण करने, तस्वीरें लेने और उसकी हालत के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट का यह कदम कांगड़ा जिले में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Next Story