हिमाचल प्रदेश

हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

Shantanu Roy
24 Jun 2023 10:39 AM GMT
हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
x
जाने क्या है पूरा मामला
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मनरेगा के तहत लोकपाल यानी ओम्बडस्मेन को दिए जाने वाले यात्रा, महंगाई और अन्य भत्ते न देने से जुड़े मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए। प्रार्थी डाॅक्टर राकेश कपूर, सेवानिवृत्त कर्नल कृष्ण चंद, दुला राम हासटा और अंजना कुमारी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में बतौर मनरेगा ओम्बडस्मैन कार्य किया। उन्हें मिलने वाला यात्रा, महंगाई और अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने सितम्बर, 2022 से मई 2023 तक के भत्तों की मांग करते हुए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सहित मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, मनरेगा के आयुक्त और प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाया है। मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
Next Story