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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहायक उप-निरीक्षक पंकज शर्मा को ज़मानत दे दी, जिन पर एचपीपीसीएल के पूर्व मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े एक महत्वपूर्ण सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप था। नेगी 18 मार्च को बिलासपुर ज़िले में मृत पाए गए थे। शर्मा ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेगी की पेन ड्राइव और अन्य दस्तावेज़ बरामद किए थे।
सीबीआई ने अदालत से शर्मा को ज़मानत देने से इनकार करने का आग्रह किया और कहा कि मामले की जाँच के लिए उनकी हिरासत ज़रूरी है। हालांकि, शर्मा के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही सीबीआई को सभी ज़रूरी जानकारी दे दी है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें ज़मानत दे दी।
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