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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना को मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से संबंधित मामले में अंतरिम राहत प्रदान की तथा पुलिस को 9 अप्रैल तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। अंतरिम राहत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने मामले को 9 अप्रैल के लिए विचारार्थ सूचीबद्ध किया।
एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता रहे विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला था। 10 मार्च को नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एचपीपीसीएल के उच्च अधिकारी उनके पति को परेशान कर रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नेगी की पत्नी ने आरोप लगाया था कि आरोपी अधिकारी उनके पति पर गलत काम करने का दबाव बनाते थे।
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