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हिमाचल प्रदेश
RERA नियुक्तियों पर राज्य के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट, सुनवाई टाली
Ratna Netam
18 May 2025 2:31 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में देरी के संबंध में अवर सचिव (आवास) द्वारा दायर हलफनामे से असंतुष्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई 26 मई तक टाल दी है। सुनवाई टालते हुए मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि "हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 18(5) के अनुसार, राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह 13 मार्च, 2025 को अपनी सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की नियुक्ति करे।" न्यायालय ने कहा कि "इस प्रकार हलफनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। हम हिमाचल सरकार के अवर सचिव (आवास) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। कम से कम सचिव को हलफनामा प्रस्तुत करना चाहिए था कि नियम 18(5) का अनुपालन और अनुपालन जल्द से जल्द किया जाएगा।"
19 मई को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में हिमाचल सरकार के अवर सचिव (आवास) ने हलफनामा दायर कर बताया है कि रेरा में नियुक्तियों की अधिसूचना में देरी क्यों हुई है। राज्य ने देरी के लिए यह बहाना बनाया है कि हिमाचल प्रदेश रेरा कार्यालय को शिमला शहर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा चल रहे विचार-विमर्श के कारण मामला लंबित रहा और नियुक्ति पर अंतिम निर्णय उक्त प्रशासनिक विचारों के परिणाम के अनुरूप होने की संभावना है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि नियम 18 के उपनियम (4) के अनुसार, चयन समिति को उपनियम (1) के तहत भेजे गए संदर्भ की तिथि से 60 दिनों के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देनी थीं। जाहिर है, चयन समिति ने सख्त वैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किया। अदालत ने अतुल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किया, जिसमें मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए गए विस्तार को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि यह केंद्रीय सेवा नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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