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हिमाचल प्रदेश
High Court ने SIT को जबरन वसूली का मामला FIR में जोड़ने का निर्देश दिया
Harrison
24 Sep 2024 12:26 PM GMT
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Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पालमपुर व्यवसायी मामले की जांच कर रही एसआईटी को सोमवार को निर्देश दिया कि वह आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और जानबूझ कर किसी को संपत्ति देने के लिए धमकाने या प्रेरित करने से संबंधित आईपीसी की धाराएं जोड़े। न्यायालय ने डीजीपी की भी खिंचाई की। व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें, उनके परिवार और संपत्ति को खतरा है। उन्होंने तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें फोन करके शिमला आने के लिए कहा था। शर्मा ने कहा कि पूर्व डीजीपी संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप कर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना दुआ रेवल की खंडपीठ ने कहा कि जबरन वसूली, जबरन वसूली का प्रयास और भूमि हड़पने के गंभीर आरोपों की एसआईटी के गठन से पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) और अन्य अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की गई और दोनों ही 16 नवंबर को दर्ज एफआईआर में धारा 384 से 387 जोड़ने में विफल रहे। पीठ ने कहा कि वर्तमान डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा जुलाई 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाई गई कई खामियां दर्शाती हैं कि एसआईटी और उसके पूर्ववर्ती जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच धीमी रही है और महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच नहीं की गई है।
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