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HIMACHAL NEWS: हाईकोर्ट ने मनाली, मणिकर्ण में हुए बवाल पर जनहित याचिका बंद की
Shimla हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष मनाली, मणिकरण और बिलासपुर में पर्यटकों द्वारा मचाए गए उत्पात के मुद्दे पर जनहित याचिका (पीआईएल) को आज बंद कर दिया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने न्यायालय को सूचित किया कि 13 व्यक्तियों के खिलाफ 12 अप्रैल, 2024 को चालान पहले ही दाखिल किया जा चुका है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।
स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि मणिकरण में आज की स्थिति शांतिपूर्ण है और सोमा रोपा में एक चेकपोस्ट अस्तित्व में है। निरीक्षण और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित नाके और मोबाइल वाहन तैनात किए जा रहे हैं।
उक्त घटनाक्रम के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि “पीआईएल में आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसे बंद किया जाता है।
न्यायालय ने समाचार को जनहित याचिका मानते हुए राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। समाचार के अनुसार, 6 मार्च, 2023 की रात को मणिकरण में दंगे जैसी स्थिति देखी गई, जब पंजाब से आए 100 से अधिक गुंडों/बदमाशों ने शहर में उत्पात मचाया और उत्पात मचाया। स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के बाद, उपद्रवियों ने लोहे की छड़ों और डंडों से घरों और 20 वाहनों में तोड़फोड़ की। पर्यटकों ने रास्ते में जो भी देखा, उसकी पिटाई की और दहशत का माहौल बना दिया।