हिमाचल प्रदेश

गोबिंद सागर झील में मलबा फैंकने पर हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से लगाई रोक

Shantanu Roy
23 May 2023 9:21 AM GMT
गोबिंद सागर झील में मलबा फैंकने पर हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से लगाई रोक
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शिमला। किरतपुर-मनाली फोरलेन निर्माण के मलबे को गोबिंद सागर झील में फैंकने पर हाईकोर्ट ने वन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तुरंत प्रभाव से रोक भी लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने फोरलेन विस्थापित और प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल द्वारा दायर जनहित में याचिका पर ये आदेश पारित किए। प्रार्थी के अनुसार नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेकेदार को किरतपुर-मनाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य सौंपा है। स्थानीय लोगों के कठोर विरोध के बावजूद भी भाखड़ा बांध जलाशय में अवैध रूप से सड़क का मलबा फैंका जा रहा है। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन और एन.एच.ए.आई. को कई शिकायतें की गई हैं। प्रार्थी के अनुसार बिलासपुर के बरमाणा और तुनहु में एम्स के पास मलबे को डंप किया जा रहा है। इसके अलावा रघुनाथपुरा-मंडी भराड़ी सड़क को चौड़ा करते समय मलबे को बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय में अवैध रूप से डंप किया जा रहा है।
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