हिमाचल प्रदेश

बिजनेसमैन मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

Renuka Sahu
31 March 2024 6:15 AM GMT
बिजनेसमैन मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को पालमपुर के व्यवसायी निशांत कुमार शर्मा की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को पालमपुर के व्यवसायी निशांत कुमार शर्मा की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले को 23 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

व्यवसायी निशांत शर्मा ने उच्च न्यायालय को एक मेल में कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है क्योंकि उन पर गुरुग्राम के साथ-साथ मैक्लोडगंज में भी हमला किया गया है। उन्होंने इस आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की कि उन्हें शक्तिशाली लोगों से सुरक्षा की जरूरत है और वह लगातार मारे जाने के डर में जी रहे हैं।
अदालत ने अपने पहले आदेश में इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कांगड़ा और शिमला जिलों के एसपी से इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी।


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